big breaking : सिरसा मे पुलिस की बड़ी कारवाई, 50 लाख रुपए की हवाला राशि समेत 2 गिरफ्तार bad people

Naresh Beniwal
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सिरसा पुलिस ने गांव बणी में छापामारी कर 49 लाख 50 हजार रुपए की हवाला राशि समेत मां और बेटे को किया गिरफतार

सिरसा– पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के दिशा निर्देशानुसार जिला सिरसा पुलिस द्वारा लोकसभा चुनाव के मध्य नजर चलाए गए विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए रानिया थाना क्षेत्र के गांव बणी में दबिश देकर 49 लाख 50 हजार रुपए की हवाला राशि बरामद की है।इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला के पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि जिला की एंटी नारकोटिक्स सेल, सिरसा पुलिस टीम के सब इंस्पेक्टर अजय कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम करीवाला व बणी क्षेत्र में गश्त के दौरान मौजूद थी ।

 

उन्होंने बताया कि इसी दौरान पुलिस पार्टी को सूचना मिली कि गांव बणी के नरेंद्र उर्फ बब्बू तथा उसकी मां ममता मोबाइल फोनो॔ के जरिए हवाला का कारोबार करते हैं, तथा उन्होंने अपने घर में काफी मात्रा में हवाला की राशि छुपा रखी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस सूचना को पाकर पुलिस टीम ने गांव बणी में दबिश देकर नरेंद्र तथा उसकी मां ममता के कब्जे से 49 लाख 50 हजार की हवाला राशि बरामद कर ली।

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पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि इस संबंध में इनकम टैक्स के अधिकारियों को सूचित कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस संबंध में नरेंद्र उर्फ बब्बू तथा उसकी माता ममता से पूछताछ की जा रही है, और पूछताछ के दौरान जो भी व्यक्ति हवाला के इस नेटवर्क में संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ पुलिस नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करेगी।

 

वोटर कार्ड न होने की स्थिति में अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी डाल सकते हैं : आर.के. सिंह
– मतदान करना हमारा अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है
सिरसा
यदि आपके पास वोटर पहचान पत्र नहीं भी है तो आपको वोट डालने हेतु परेशान होने की जरूरत नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर आईडी न होने की स्थिति में अन्य विभिन्न प्रकार के पहचान पत्रों को अधिकृत किया है, जिसे दिखाकर मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं। मतदाता का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है।

निर्वाचन अधिकारी आर.के. सिंह ने कहा कि पूरे विश्व में भारतीय लोकतंत्र की अलग पहचान स्थापित है। भारत में चुनाव के इस पर्व को गर्व के साथ मनाया जाता है। लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए चुनाव आयोग ने चुनाव का पर्व-देश का गर्व स्लोगन भी दिया है। हमारा देश लोकतान्त्रिक देश इसलिए है क्योकि 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को मतदान का समान रूप से अधिकार है और इसकी यही विशेषता इसे लोकतांत्रिक बनाती है। सिरसा

उन्होंने बताया कि कहा कि देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का आगाज चुनाव का शेडयूल जारी होने के साथ ही हो गया है। वोट डालने के लिए मतदाता का नाम मतदाता सूची मे होना जरूरी है। यदि मतदाता का नाम मतदाता सूची में तो है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट वैकल्पिक पहचान पत्र में से कोई एक पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है। मतदान करना हमारे अधिकार के साथ ही कर्तव्य भी है हमें देश के इस पर्व मे बढ़चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इसिरसा
ये वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर किया जा सकता है मतदान

उन्होंने ने बताया कि वोट डालने के लिए वोटर कार्ड के अलावा अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय या राज्य सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और आधार कार्ड शामिल हैं।

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